गोदाम से टाइल्स की पेटी चुराने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त।

 न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त कृष्णपाल पिता रघुवीर सिंह एवं अभय पिता महेश वर्मा, निवासी-शिवशक्ति नगर, उज्जैन, जिला-उज्जैन को धारा 457, 381 भादवि में अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 
 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादी लालाचंद जैन पिता खैमचंद जैन ने थाना चिमनगंजमण्डी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं टाईल्स एवं सेनेट्री आइटम विक्रय करने का व्यवसाय करता हूॅ, मैं खैमचंद जैन एण्ड सन्स के नाम से व्यवसाय करता हूॅ। मेरा आगर रोड़, उद्योगपुरी गोदाम की सुरक्षा के लिए सीसीटीव्ही कैमरे लगाऐ है, गोदाम में आने जाने वाले पैकेट्स को उठाने के लिए कृष्णपाल को करीब एक साल से मेरे यहा पर हम्माली करने आता रहता है। उक्त काम से उसका मेरे गोदाम में आना-जाना होता है। विगत कई दिनों से गोदाम में रखे टाईल्स के पैकेट कम लगे तो मुझे शंका हुई कि कोई टाईल्स की पैकेट की चोरी कर रहा है। मैनें परिसर में लगे सीसीटीव्ही कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखा तो मुझे दिनांक 23.02.2020 रात्रि 10ः45 बजे की रिकॉर्डिंग में कृष्णपाल को दिवाल कूदकर गोदाम परिसर में अंदर आते हुऐ देखा और उसके बाद कैमरे का रिकॉर्डिंग एंगल बदल गया। मैने स्टाफ मिलान किया तो गोदाम में रखी एडीशन कम्पनी की 124 पेटी टाईल्स कम मिली। पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्तगण कृष्णपाल एवं अभय को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। 
 अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है तथा शहर में चोरी घटनाऐ निरंतर हो रही है, इसलिए उनका जमानत आवेदन निरस्त किया गया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।  
                      
           


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