उज्जैन। थाना भैरवगढ जिला उज्जैन मे दिनांक 11.03.2023 को जिला कोषालय उज्जैन के सहायक जिला कोषालय अधिकारी द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपी रिपुदमन सिंह रघुवंशी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 95/2023 धारा 420 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। ? प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये एक अनुसंधान दल गठित किया गया जिसके द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये विवेचना के दौरान कोषालय उज्जैन एवं भैरवगढ जेल से प्राप्त कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर प्रकरण मे आये साक्ष्य के आधार पर धारा 409, 467, 468, 471, 34, 120 बी भादवि को बढाया गया।
विवेचना में आये तथ्यो के आधार पर पाया गया कि जेल प्रहरी रिपुदमन द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार किये गये एवं जेल अधीक्षक श्रीमती उषा राज द्वारा इनका सत्यापन कर स्वीकारोक्ति दी गई।
विवेचना के दौरान रिपुदमन के अतिरिक्त शैलेन्द्र सिकरवार, हरीश गेहलोत, रिंकु मानरे, रोहित चौरसिया, शुभम भमौरी, जगदीश परमार, धर्मेन्द्र परमार, जेल अधीक्षक उषा राज को गिरफ्तार किया गया एवं न्यायालय प्रस्तुत किया गया । जिनसे लगातार पुछताछ की गई जिससे प्राप्त तथ्य के अनुसार भैरवगढ जेल के 67 कर्मचारियो के डीपीएफ/जीपीएफ/वेतन/एडवांस/एमपीटीसी के मदो से करीब 15 करोड रुपये की राशि ट्रेजरी उज्जैन से अवैध रुप से आहरित कर प्राप्त की गई और अलग अलग आरोपियो ने इसका उपयोग किया
प्रकरण की विवेचना मे जेल अधीक्षक उषा राज, रिपुदमन एवं जगदीश परमार की भूमिका सबसे संदिग्ध मानी गई एवं रिपुदमन द्वारा निकाला गया पैसा आनलाईन सटोरियो पर खर्च किया गया जिसके कारण कई संदिग्ध लोग घर परिवार छोडकर भाग गये जिनकी तलाश जारी है।
प्रकरण मे अब तक गिरफ्तार व्यक्तियो व उनसे जप्त साक्ष्य की जानकारी-
रोहित पिता अनिल चौरसिया उम्र 31 साल, निवासी 23 कर्मचारी कालोनी थाना सीटी कोतवाली देवास, रिंकुसिहं मानरे पिता गजराजसिहं मानरे उम्र 25 साल निवासी गली न. 01 म.न., वीरसावरकर प्याव उज्जैन।